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नया धमाका

11/30/2010

सोनिया के धर्म की जानकारी मांगने वाली याचिका खारिज

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के धर्म के बारे में जानकारी देने से मना करने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

हरियाणा के पूर्व डीजीपी पीसी वधवा ने सूचना के अधिकार के तहत 2006 में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व उसके पति रार्बट बढे़रा समेत उसके दोनों बच्चों के धर्म की जानकारी रजिस्ट्रार जनरल से मांगी थी।
रजिस्ट्रार जनरल ने नियमों का हवाला देते किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक करने से मना कर दिया। इसके बाद वधवा ने विभाग के उच्च सूचना अधिकारी से उक्त जानकारी मांगी, लेकिन उन्होंने भी यह जानकारी देने से मना कर दिया।
इसके बाद वधवा ने इस निर्णय को केंद्रीय सूचना आयोग में चुनौती दी। केंद्रीय सूचना आयोग ने भी जनसंख्या गणना कार्यालय के फैसले को सही ठहराते हुए वधवा की याचिका खारिज कर दी।
इस फैसले को वधवा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी वधवा की याचिका खारिज कर दी।
एकल पीठ के फैसले के खिलाफ वधवा ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की। मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस अपील पर सुनाई करते हुए कहा कि भारत धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सामाजिक देश है। जनगणना अधिनियम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी किसी के निजी हित के लिए सार्वजनिक की जाए। याचिकाकर्ता द्वारा जो जानकारी मांगी गई है वह जनगणना एक्ट के अनुसार गोपनीय है और किसी की व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

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